Transparent Taxation-Honoring the Honest Platform/ पारदर्शी कराधान-ईमानदार को सम्मान प्लेटफॉर्म
Transparent Taxation – Honoring the Honest Platform / पारदर्शी कराधान-ईमानदार को सम्मान प्लेटफॉर्म
कर प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार हेतु सरकार के नए कदम :
13 August 2020 को माननीय PM मोदी ने कर प्रणाली में सुधार हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की है, जिससे कि ईमानदार करदाताओं का उत्पीड़न रोका जा सके और उनके मन से डर के भाव को समाप्त किया जा सके। ये तीन महत्वपूर्ण कदम निम्न है।
1- ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन – ऑनरिंग द ऑनेस्ट (पारदर्शी कराधान-ईमानदार को सम्मान) प्लेटफॉर्म लांच।
2- कराधान व्यवस्था में सीमलेस, पेनलेस, फीयरलेस टैक्स प्रणाली लागू करने की घोषणा।
3- शीघ्र ही टैक्सपेयर्स चार्टर लागू करने की घोषणा।
आइये अब हम इन तीन महत्वपूर्ण क़दमों को समझते है।
13 August 2020 को माननीय PM मोदी ने कर प्रणाली में सुधार हेतु महत्वपूर्ण Transparent Taxation – Honoring the Honest Platform (पारदर्शी कराधान – ईमानदार को सम्मान प्लेटफॉर्म) लांच किया। एवं कराधान व्यवस्था में सीमलेस, पेनलेस, फीयरलेस नामक इन तीन शब्दों का एक नया मूल मंत्र भी दिया। इन शब्दों का अर्थ भी प्रधानमन्त्री ने बतलाया है। जो इस प्रकार है।
सीमलेस का अर्थ मोदी जी के अनुसार – टैक्स प्रशासन करदाताओं को उलझाने के बजाये समस्याओं को सुलझाने का काम करेगा।
पेनलेस से तात्पर्य है कि टैक्स सिस्टम में टेक्नोलॉजी से लेकर नियम तक सब कुछ आसान बनाया जायेगा।
फीयरलेस अर्थात प्रशासन में भरोसा बढाकर करदाताओं का डर खत्म किया जायेगा।
इन तीन शब्दों (सीमलेस, पेनलेस, फीयरलेस) के आलावा फेसलेस असेसमेंट की भी बात नए प्लेटफॉर्म Transparent Taxation – Honoring the Honest / पारदर्शी कराधान-ईमानदार को सम्मान में समाहित करने की भी कही गयी है।
फेसलेस असेसमेंट क्या है :
वर्तमान में टैक्स से जुड़े स्क्रूटनी, नोटिस व सर्वे जैसे मामले उसी शहर के विभाग द्वारा देखे जाते है। नयी व्यवस्था (Transparent Taxation – Honoring the Honest Platform) में केंद्रीयकृत कंप्यूटर से मामले की पहिचान की जाएगी और किसी भी क्षेत्र के अधिकारी को कही के भी करदाता के मामले की जांच का जिम्मा मिल सकेगा। करदाता और अधिकारी एक – दूसर को नहीं जानेंगे। करदाता को नोटिस केंद्रीकृत सिस्टम द्वारा ही भेजा जायेगा। नोटिस का जवाब करदाता ऑनलाइन दे सकेगा। 25 सितम्बर से यह सुविधा लागू होगी। अंतराष्ट्रीय टैक्स, छापामारी एवं जब्ती के मामले FACELESS ASSESSMENT का हिस्सा नहीं होंगे।
आखिर इस सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ीं ?
– वर्तमान में हालत यह हैं कि कर एवं कर अफसरों का नाम सामने आते ही लोगों के मन में डर का भाव पैदा हो जाता है। कई बार अधिकारीयों के गलत रवैये से करदाता डर जाता है। वहीँ ऐसे मामले भी होते हैं जहाँ अधिकारी से सांठ – गाँठ कर कोई अपने मामले को दबा लेता है। इस डर को ख़त्म करने और कर प्रणाली को भरोसेमंद बनाने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण हो गयी थी, कि Transparent Taxation – Honoring the Honest Platform या पारदर्शी कराधान-ईमानदार को सम्मान प्लेटफॉर्म जैसे कदम उठाये जाएं।
आखिर इस नयी व्यवस्था के लागू होने से क्या लाभ होगा ?
- अधिकारी व्यक्तिगत रूप से किसी करदाता से संपर्क नहीं कर पाएंगे। करदाता भी किसी अधिकारी से मिलकर अपने हित में फैसला नहीं करा पाएंगे। Transparent Taxation – Honoring the Honest Platform के लांच होने से कर अनियमितता से जुड़े मामले जल्दी सुलझाए जा सकेंगे। इससे करदाताओं का सशक्तीकरण होगा। कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। और अंततः देश की प्रगति में सहायता मिलेगी।
- करदाताओं को इनकम टैक्स विभाग के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा। विवादों से भी छुटकारा मिलेगा।
- Transparent Taxation – Honoring the Honest Platform या पारदर्शी कराधान-ईमानदार को सम्मान प्लेटफॉर्म के लागू होने से शीघ्र ही टैक्सपेयर चार्टर सही तरीके से लागू हो सकेगा।
टैक्स सुधार हेतु पूर्व में उठाये गए अन्य उपायें:
वैसे टैक्स सुधार हेतु उठाया गया यह कदम (पारदर्शी कराधान-ईमानदार को सम्मान प्लेटफॉर्म ) कोई प्रथम कदम नहीं है इससे भी पहले सरकार समय-समय पर अन्य कई उपाए करती रही है ताकि करदाताओं को सहूलियतें मिलती रहें और देश के हित में अधिकतम कर प्राप्त किया जा सकें। पूर्व में उठाये गए अन्य उपायें-
- विवाद से विश्वास योजना।
- GST व्यवस्था लागू करना।
- आयकर में छूट का दायरा बढ़ाया गया (5 लाख तक आये पर टैक्स नहीं)
- कारपोरेट टैक्स दर में कमी करना इत्यादि।
TAX PAYER CHARTER :
जिस प्रकार से नागरिक घोषणापत्र (Citizen Charter) एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें कोई संगठन अपनी सेवाओं के मानक, संगठन संबंधित सूचनाओं, पसंद और परामर्श, सेवाओं तक भेदभावरहित पहुँच, शिकायत निवारण और शिष्टाचार आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का व्यवस्थित वर्णन करता है। ठीक उसी प्रकार से अब कराधान व्यवस्था में भी पारदर्शिता, जवाबदेही, इत्यादि सुनिश्चित करने हेतु TAX PAYER CHARTER लागू करने की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है। इस चार्टर में जो सुविधाएं करदाताओं को प्राप्त होगी, वे निम्न है।
- अधिकारी करदाता से उचित, विनम्र और तर्कसंगत व्यवहार करेंगे।
- करदाता को ईमानदार समझकर ही उसके साथ व्यवहार करना होगा।
- मामलों की अपील व समीक्षा हेतु तंत्र तैयार किया जायेगा।
- निश्चित समय सीमा में अपील पर फैसला देना होगा।
- करदाता से वास्तविक और वाजिब राशि ही वसूली जाएगी।
- प्रक्रिया में करदाता की निजता का पूरा सम्मान करना होगा।
- अधिकारियों को कर देने वालों पर भरोसा करना होगा।
- कर विभाग को अपने अधिकारी की जिम्मेदारी तय करनी होगी।
- करदाता को पसंद के प्रतिनिधि को चुनने की भी आजादी होगी।
- टैक्स विभाग के खिलाफ शिकायत हेतु आसान तंत्र बनाना होगा।
- मामलों का निष्पक्ष और अविलंब निपटान करना एक अहम शर्त होगी।
- विभाग द्वारा समय-समय पर सेवाओं की जानकारी पब्लिक में दी जाएगी।
- कर से जुड़े नियमों का पालन आसान और कम खर्चीला होगा।